देर रात मौज-मस्ती पर लगाम, नाइट क्लबों के लिए गाइडलाइन जारी
जयपुर| होटल, रेस्टोरेंट, पब, नाइट क्लब में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा. रात 12 बजे बाद शराब की बिक्री नहीं होगी. होटल, धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों की जानकारी ई विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने आदेश जारी किए हैं.
होटल,रेस्टोरेंट,पब,नाइट क्लब में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का नहीं होगा उपयोग
-रात 12 बजे बाद नहीं होगी शराब की बिक्री
-होटल,धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों की जानकारी करनी होगी ई विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड
-एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने जारी किए आदेश

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